
रायबरेली, 17 अप्रैल 2025 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली राजकुमार सिंह के दिशा-निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गठित इकाई लीगल सर्विस यूनिट फॉर पर्सन मेन्टल इलनेस एण्ड पर्सन्स विद इन्टेलेक्च्यूयेल डिसीबिलीटीस (मनोन्याय) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के अधीन इकाई के सदस्य, जय सिंह यादव डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल, रायबरेली के द्वारा 05 अप्रैल 2025 को मानसिक रुप से पीड़ित एक व्यक्ति को डिग्री कालेज चौराहे के समीप देखा गया था जो कि निर्वस्त्र अवस्था में सड़क पर घूम रहा था। इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा समिति के अध्यक्ष अनुपम शौर्य अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में सूचना दी गयी। तद्परांत मानसिक रुप से पीड़ित व्यक्ति के बारे मे कोतवाली सदर को भी अवगत कराया गया। कोतवाली पुलिस के सहयोग से अज्ञात पीड़ित व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध कराये गये तथा परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, रायबरेली ले जाया गया। उक्त लिखित प्रार्थनापत्र पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विस्तृत आदेश उक्त इकाई मनोन्याय के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के प्रकाश में अज्ञात मानसिक रुप पीड़ित व्यक्ति की देखभाल एवं मानसिक परीक्षण हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली को आदेशित किया गया। उक्त आदेश के प्रकाश में थानाध्यक्ष द्वारा पीड़ित व्यक्ति की उचित देख-रेख एवं इलाज हेतु मानसिक चिकित्सालय वाराणसी भेजने के संदर्भ में समस्त जाँच एवं परामर्श आख्याये जिला चिकित्सालय, रायबरेली से प्राप्त करने के उपरांत उचित प्रार्थनापत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली के द्वारा मानसिक रुप से अज्ञात पीड़ित व्यक्ति को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में दाखिल करने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष कोतवाली को आदेशित किया गया। मानसिक पीड़ित व्यक्ति को मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में आज दाखिल किया गया। उक्त इकाई जिले में मानसिक रुप से पीड़ित व्यक्तियों विधिक सहायता उनके अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नं0- 15100 पर कोई भी मानसिक रुप से पीड़ित व्यक्ति के सम्बन्ध में सम्पर्क किया जा सकता है।